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353 पदों पर होगी अनुकंपा नियुक्ति, राज्य शासन ने दी अनुमति - COMPASSIONATE APPOINTMENT ORDER

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में अनुकंपा नियुक्ति के कुल 353 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है.

COMPASSIONATE APPOINTMENT ORDER
राज्य शासन ने दी अनुमति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 9 hours ago

रायपुर: लंबे वक्त से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. राज्य शासन ने कुल 353 पदों पर भर्ती के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ये अनुकंपा नियुक्तियां की जाएंगी. अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई परिवार सरकार से गुहार लगा रहे थे. सरकार के इस फैसले से अब उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है.

353 पदों पर होंगी अनुकंपा नियुक्तियां: जिन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी उसमें कुल 9 विभाग हैं इन सभी 9 विभागों में 353 पदों पर अनुकंपा के आधार पर खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. सबसे ज्यादा पद चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में हैं. इस श्रेणी में कुल 275 पदों पर अनुकंपा नियुक्तियां की जाएंगी.

चतुर्थ श्रेणी के 275 पदों पर होगी अनुकंपा नियुक्ति: चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए कुल पद 275 हैं. इसमें रायपुर के लिए 91 पद, दुर्ग के लिए 115 पद, बिलासपुर के लिए 58 पद, सरगुजा के लिए 8 पद और बस्तर के लिए 3 पद शामिल हैं.

सफाई और कामगार पद:इस पद के लिए दुर्ग में कुल 19 पद, सरगुजा में 9 पद शामिल हैं.

चौकीदार का पद: इस पद के लिए दुर्ग में कुल 3 पद, बस्तर में दो पद शामिल हैं.

कुली का पद: इस पद के लिए बिलसापुर संभाग में कुल 19 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होगी.

माली का पद: इस पद के लिए दुर्ग में 3 पद, बस्तर में 2 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी.

वाहन चालक का पद: इस पद के लिए दुर्ग में 1 पद पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी.

तृतीय श्रेणी का पद: इस श्रेणी के पदों पर रायपुर में 1 पद, सरगुजा में 4 पद, बस्तर में 2 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी.

अवस्क के लिए: इस श्रेणी के पदों के लिए रायपुर में 3, बस्तर में तीन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी.

न्यायालयीन प्रकरण के लिए: इस श्रेणी के पदों के लिए रापयुर में 7, दुर्ग में 3, बिलासपुर में 1, सरगुजा में 2, बस्तर में 1 पद पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी.

अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है: सेवा कार्य के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को संबल देने के लिए परिवार के समर्थ सदस्य को नौकरी दी जाती है. अनुकंपा नियुक्ति के दौरान उसकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उसको पद दिया जाता है.

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