बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में कथित कोल घोटाला केस में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस फैसले से रानू साहू को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. इससे पहले7 जनवरी को याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस के बाद आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
IAS रानू साहू की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की खारिज
Bilaspur High Court Reject Bail Plea छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोल घोटाला में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ईडी ने आईएएस रानू साहू को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था. तब से लेकर अब तक वह जेल में बंद है. Chhattisgarh Coal Scam
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Feb 8, 2024, 4:16 PM IST
|Updated : Feb 8, 2024, 6:24 PM IST
कोल घोटाला केस में हुई थी गिरफ्तारी:आईएएस रानू साहू को कथित कोल घोटाला में शामिल होने के आरोप में 21 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं. ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. जेल से रिहाई के लिए सबसे पहले रानू साहू ने ईडी की लोवर कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई थी. इसके बाद रानू साहू ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला आया है.
क्या है कोल लेवी स्कैम:छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इस घोटाला में शामिल होने का आरोप में आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है. ईडी ने सभी संदेहियों से पूछताछ भी की और उनके घरों से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे.