चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव को लेकर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह चुनाव की नई तारीख तय करें. चंडीगढ़ के डीसी ने पहले छह फरवरी को चुनाव करने की घोषणा की थी. इसी के खिलाफ दायर याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई की.
चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट की फटकार: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि वह चुनाव की नई तारीख तय करे. अब इस मामले की अगली सुनवाई मुख्य मामले के साथ 23 जनवरी को होगी. 23 जनवरी को इस मामले में प्रशासन को जवाब दाखिल करना होगा. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नॉमिनेटेड पार्षदों के वोटिंग अधिकारों को लेकर दाखिल की गई याचिका का भी जिक्र हुआ. चंडीगढ़ प्रशासन के वकील चेतन मितल ने कहा कि नगर निगम दफ्तर में 16 और 18 जनवरी को स्तिथि बहुत खराब थी. पंजाब पुलिस के कमांडो नगर निगम में आए थे, जो पार्षदों को लेकर जा रहे थे. उस दिन की वीडियो सामने आई है जिसमें साफ नजर आया कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने हो गई थी.
चंडीगढ़ प्रशासन की दलील: चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस सतर्क है, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के चलते चुनाव नहीं करवाये जा सकते हैं. क्योंकि उस दिन पुलिस अलर्ट पर रहती है. 22 से 26 जनवरी तक पुलिस हाई अलर्ट पर है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह सिंपल चुनाव है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को कहा कि 23 जनवरी को चुनाव की नई डेट बताइये. वही हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में चंडीगढ़ प्रशासन को कहा कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करिए. अपने लेवल पर मैटर को सॉल्व किया जाए तो ठीक रहेगा.