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गुड़िया रेप एंड मर्डर से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में IG जहूर जैदी व अन्य दोषी करार, सीबीआई कोर्ट का फैसला - CBI COURT ON SURAJ CUSTODIAL DEATH

कोटखाई गुड़िया रेप एंड मर्डर से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई कोर्ट ने IG जहूर जैदी व अन्य को दोषी करार दिया है.

सीबीआई कोर्ट का फैसला
सीबीआई कोर्ट का फैसला (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 18, 2025, 4:20 PM IST

Updated : Jan 18, 2025, 4:58 PM IST

शिमला:हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया रेप एंड मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हिमाचल पुलिस के आईजी रैंक के अफसर जहूर जैदी सहित अन्य को दोषी करार दिया गया है. जहूर जैदी सहित DSP मनोज जोशी, राजिंदर सिंह, दीप चंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, रफीक मोहम्मद, रंजीत स्टेटा को भी दोषी करार दिया गया है. इन सभी को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. जैसे ही सीबीआई की अदालत ने जहूर जैदी और अन्य दोषी करार दिया उन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल के शिमला जिला के कोटखाई में वर्ष 2017 में एक नाबालिग से रेप हुआ था. बाद में गुड़िया का मर्डर किया गया और लाश हलाइला के जंगल में मिली थी. इस केस में पुलिस जांच के दौरान कथित आरोपी सूरज की कस्टडी में मौत हुई थी.

IG जहूर जैदी (फाइल)

इसी कस्टडी मौत के मामले में आरोपी तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के केस में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने फैसला सुनाया है. इस मामले में शिमला के तत्कालीन एसपी DW NEGI को बरी कर दिया गया है. कोटखाई के जंगलों में दसवीं की छात्रा के साथ रेप के आरोपी नीलू चरानी को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है.

Last Updated : Jan 18, 2025, 4:58 PM IST

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