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सेंट्रल दिल्ली में AAP ऑफिस के लिए जमीन उपलब्ध नहीं, केंद्र ने हाईकोर्ट को दी जानकारी - AAP Demand To Allot Office in Delhi - AAP DEMAND TO ALLOT OFFICE IN DELHI

केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालय के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है. ऐसे में जमीन कैसे आवंटित कर सकते हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने मंत्रालय को इस संबंध में 20 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2024, 10:42 PM IST

Updated : May 15, 2024, 10:53 PM IST

नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है. इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अगली सुनवाई 20 मई को करने का आदेश दिया. इस दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास एक स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी केंद्रीय दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर के लिए भूमि की मांग कर रही है, लेकिन वहां भूमि उपलब्ध नहीं है.

केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की दलील का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसका एक मंत्री 23-24, राऊज एवेन्यू में अपना आवास खाली कर आम आदमी पार्टी को देना चाहता है. इस पर मंत्रालय ने कहा कि जब तक मंत्री अपना आवास खाली नहीं करते और उनके अधिकार में नहीं आ जाता तब तक वे किसी को आवंटित कैसे कर सकते हैं. उसके बाद हाईकोर्ट ने मंत्रालय को इस संबंध में 20 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

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हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि वो एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने के हकदार हैं. सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपना दफ्तर चलाने के लिए दिल्ली में जमीन मिली हुई है.

आम आदमी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके राऊज एवेन्यू दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है. ऐसे में उसे अपने दफ्तर के लिए एक वैकल्पिक भूमि को आवंटित करने का आदेश जारी किया जाए. आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसे दफ्तर के लिए दिल्ली में एक हजार वर्ग मीटर भूमि पाने का हक है.

पार्टी को जब राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला उसके छह महीने के बाद ही उसने भूमि आवंटित करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई भी खाली जगह नहीं है. केंद्र का ऐसा व्यवहार इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता एक विपक्षी पार्टी है.

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Last Updated : May 15, 2024, 10:53 PM IST

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