नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है. इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अगली सुनवाई 20 मई को करने का आदेश दिया. इस दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास एक स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी केंद्रीय दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर के लिए भूमि की मांग कर रही है, लेकिन वहां भूमि उपलब्ध नहीं है.
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की दलील का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसका एक मंत्री 23-24, राऊज एवेन्यू में अपना आवास खाली कर आम आदमी पार्टी को देना चाहता है. इस पर मंत्रालय ने कहा कि जब तक मंत्री अपना आवास खाली नहीं करते और उनके अधिकार में नहीं आ जाता तब तक वे किसी को आवंटित कैसे कर सकते हैं. उसके बाद हाईकोर्ट ने मंत्रालय को इस संबंध में 20 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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