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10th फेल छात्र को एडमिशन देना निजी स्कूल को पड़ा मंहगा, 50 हजार का लगा जुर्माना - SCHOOL GAVE ADMISSION TO 10TH FAIL

बुरहानपुर में निजी स्कूल द्वारा गलत ढंग से 10वीं के फेल छात्र को एडमिशन देने के मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई.

BURHANPUR WRONGLY GIVE ADMISSION
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी स्कूल पर लगाया जुर्माना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 26, 2024, 1:23 PM IST

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर आदिवासी ब्लॉक खकनार क्षेत्र के डोईफोडिया गांव में स्थित न्यू ज्ञानदीप हायर सेकंडरी स्कूल पर एमपी बोर्ड ने 50 हजार रु का जुर्माना लगाया है. दरअसल, इस स्कूल ने प्राइवेट परीक्षा में फेल एक 10वीं के छात्र को नियमों विरुद्ध नियमित रूप से प्रवेश दे दिया था. इसके बाद इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी.

स्कूल पर लगा 50000 का जुर्माना

सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायत के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जांच कराई, तो जांच में मामला सही पाया गया. जिसपर कार्रवाई करते हुए मध्यामिक शिक्षा मंडल ने न्यू ज्ञानदीप हायर सेकंडरी स्कूल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया. इसके अलावा चेतावनी पत्र भी जारी किया है. हालांकि, इस कृत्य के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की गई है.

गलत तरीके से दिया गया प्रवेश

इस मामले में बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने बताया, " शिकायकर्ता ने 23 अक्टूबर 2022 में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में न्यू ज्ञानदीप हायर सेकंडरी स्कूल ने नियमों के विपरीत एक छात्र को प्रवेश दिया है. बता दें कि स्वाध्यायी परीक्षा (प्राइवेट परीक्षा) में फेल कक्षा 10वीं के छात्र को नियमित रूप से एडमिशन दिया है, जो कि शिक्षा विभाग के नियमों की सरासर अवहेलना है."

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जांच में शिकायत सही मिली

उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने स्थानीय जिला शिक्षा विभाग को जांच करने के निर्देश दिए थे. जांच में यह शिकायत सत्य पाई गई. इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल संचालक ने शिक्षा मंडल को लिखित जबाव पेश किया था, लेकिन इस जवाब से शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं हुआ. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन होना पाया. जिसके चलते न्यू ज्ञानदीप हायर सेकंडरी स्कूल पर 50 हजार रु का जुर्माना लगाया है.

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