कोटा: साल 2006 में छावनी के बहुमंजिला इमारत शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी के गिरने के मामले में एक बालक की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने कांट्रेक्टर, आर्किटेक्चर और बिल्डर को मिलाकर 6 जनों पर गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 19 साल बाद न्यायालय का फैसला 27 जनवरी को आया. जिसमें तीन आरोपियों को दो साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 3500 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा तीन जनों को निर्दोष करार दिया गया है.
मामले के अनुसार 10 अप्रैल, 2006 को शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी पड़ोस के मकान पर गिर गई थी. जिससे मकान की पट्टियां टूट गई और मलबे में मकान में मौजूद रघु जैन, उनकी पत्नी रुचि, उसका बेटे सार्थक और संयम घायल हो गए. इसमें सार्थक की मौत हो गई थी. इस मामले में रघु जैन की शिकायत पर गुमानपुरा थाने ने बिल्डर राजेश, ठेकेदार संजीव साहनी, आर्किटेक्ट अनिल ईनाणी, चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.