भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में साल 2016 में हुए विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार किया है. कोर्ट ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5 अन्य आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है. जबकि 6 लोगों को केस से बरी कर दिया गया है.
विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला "बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या मामले में दो सगे भाई हरेश मिश्रा और बृजेश मिश्रा आरोपियों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उनपर और 85-85 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है. वहीं, पांच अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. भारी सुरक्षा बल के मौजूदगी में आरा कोर्ट के एडीजे 8 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है." - मानिक कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजन अधिकारी
2016 को हुई थी हत्या: दरअसल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या 12 फरवरी 2016 को देर शाम शाहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा बाजार पर उस वक्त हत्या कर दी गई थी. जब वो अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से एक शादी समारोह में सिरकत कर अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच दर्जनों की संख्या में पहले से घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था.
केस दर्ज कर चल रही थी सुनवाई : इस हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने इस कांड में मृतक बीजेपी नेता के परिजनों के द्वारा शाहपुर थाने में कांड संख्या 48/16 में दर्ज कराई गई. प्राथमिकी में ब्रजेश मिश्रा और उनके भाई हरेश मिश्रा सहित करीब 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था. कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में 402/18 और 390/16 दो सेशन ट्रायल के तहत मुकद्दमे में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी बृजेश मिश्रा को 402/18 सेशन ट्रायल में आईपीसी की धारा 302,307 और 27 आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाया है.
5 आरोपी सहयोग करने के दोषी : जबकि उनके भाई हरेश मिश्रा को 390/16 सेशन ट्रायल में आईपीसी की धारा 302, 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. वहीं अन्य पांच अभियुक्त उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, पप्पू सिंह और हरेंद्र सिंह को बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की हत्याकांड में साजिश के तहत शामिल होने के मामले में आईपीसी की धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी माना है.
6 को कोर्ट ने केस से किया बरी : इधर इस कांड के प्राथमिक में दर्ज 6 आरोपी कुंदन यादव, संतोष चौधरी, विनोद ठाकुर, मदन ठाकुर, भृगु नाथ मिश्रा और बबलू मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में इस केस से बरी कर दिया है. ज्ञात हो कि भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आज कोर्ट के द्वारा इसमें शामिल आरोपियों को दोषी करार देने के बाद मृतक के परिजनों में खुशी का माहौल है. इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी कोर्ट के फैसले की चर्चा काफी तेजी से हो रही है.
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