चंडीगढ़ :मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी ख़बर है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में तब्दीली कर दी गई है, जो 1 जुलाई से हरियाणा समेत देशभर में लागू होने जा रहा है.
सिम कार्ड के रुल्स में बदलाव :पिछले काफी अरसे से ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले हरियाणा समेत देश में काफी तेजी से बढ़े हैं. देश में इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों में है, ऐसे में इन यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी का ख्याल रखने का जिम्मा ट्राई का है और इसी को ख्याल में रखते हुए ट्राई ने सिम कार्ड के रूल्स में बदलाव कर दिया है. अगर आप अपने मोबाइल सिम कार्ड को दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो अब आपको इन नए नियमों का ख़ासा ख्याल रखना होगा.
1 जुलाई से नए नियम लागू :भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पहले ही इस संबंध में जानकारी रिलीज़ कर दी थी और अब ये नए नियम 1 जुलाई से प्रभावशाली हो जाएंगे. नए नियमों के मुताबिक ट्राई ने अब सिम कार्ड को पोर्ट कराने के नियमों में सख्ती दिखाई है. अभी तक तो मोबाइल यूजर्स काफी ज्यादा आसानी से अपने मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर पोर्ट करा सकते थे लेकिन अब ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा.
7 दिन तक करना होगा इंतजार :अगर पहले किसी मोबाइल सिम यूजर का सिम कार्ड कहीं खो जाता था, चोरी हो जाता था या फिर वो किसी वजह से डैमेज हो जाता था तो वो तुरंत अपने नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर ट्रांसफर करवा सकता था लेकिन 1 जुलाई से लागू नए नियमों के मुताबिक अब यूजर को ऐसा करवाने के लिए 7 दिन का इंतज़ार करना पडे़गा. ट्राई ने जो नए नियम बनाए है, उसका मकसद सिम स्वैपिंग फ्रॉड से लोगों का बचाव करना है और यूजर के नंबर की सुरक्षा को मजबूत करना है क्योंकि आजकल सभी के सिम बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इसी के जरिए किए जाते हैं. मोबाइल सिम बदले जाने पर मोबाइल नंबर पोर्टिंग अब आप सात दिन बाद ही करवा सकेंगे.