भिवानी:गोवंशों को सड़कों पर छोड़ने का चलन आम बात हो गई है. जिसके चलते बेसहारा पशुओं को लेकर भिवानी जिला प्रशासन में एक कदम बढ़ाया है. अब खुले में गोवंश छोड़ने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रशासन ने जुर्माना लगाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. भिवानी में गौशाला संचालकों व संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने गौवंश व पशु मालिकों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि जिले के गोवंश मालिक अपने पशुओं को खुले में न घूमने दे. वरना जुर्माना लगाया जाएगा.
डीसी के आदेश: सड़कों पर घूम रहे पशुओं को गौशालाओं में रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो व बेसहारा गौवंश व पशुओं को भी कोई हानि न हो. इसके साथ ही आवारा गोवंश को पकड़ने के बाद दोबारा छोड़े जाने पर गौशाला का पंजीकरण रद्द करने की भी बात कही गई है. उपायुक्त ने कहा कि गौवंश मालिक पहले दिनभर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और शाम के समय अपने बाड़े में बांध लेते हैं. इससे दिन में आवागमन बाधित होता है. दुर्घटना होने का भय बना रहता है. पशुओं को भी हानि पहुंचती है.