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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 5 hours ago

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यूपी से लड़की को भगाकर लाया युवक, निकाह से पहले उठा ले गई भिंड पुलिस - AAMIR KIDNAPPED KANPUR GIRL

भिंड निवासी आमिर यूपी की एक युवती को साथ भगा लाया. इसके बाद अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया और प्रेम विवाह कर रहा था. तभी निकाह के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया और युवक के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

BHIND AAMIR KIDNAPPED GIRL KANPUR
युवक पर युवती का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप (ETV Bharat)

भिंड: मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत भिंड में एक युवक पर एफआईआर दर्ज हुई है. जिसके पीछे की वजह है कि वह उत्तर प्रदेश से एक युवती को भगाकर लाया और नोटरी बनवाकर उससे निकाह करने वाला था. इससे पहले ही हिंदू संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. ये मामला सामने आने पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी ने कहा,'' यह हिंदू कोख खत्म करने की साजिश है.''

पुलिस ने रुकवाया निकाह

यह घटना भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र की है. यहां हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद को इस बात की जानकारी मिली थी कि बरथरा गांव के रहने वाला आमिर खान उत्तर प्रदेश के कानपुर से युवती रोशनी (बदला हुआ नाम) को बहला फुसला कर अपने साथ भगाकर लाया है. युवक ने चोरी छिपे युवती का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है और उससे निकाह करने की तैयारी में है.

कानपुर से लड़की को भगाकर लाया युवक (ETV Bharat)

युवक का एक साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

हिंदू संगठन ने मौके पर पहुंचकर निकाह रुकवा दिया और युवक को पकड़कर दबोह थाना पुलिस को सौंप दिया. इस मामले में आमिर का कहना है कि "पुलिस द्वारा उसकी शादी रुकवा दी गई. क्योंकि वह युवती से शादी कर रहा था. उसके परिवार का कोई भी यहां नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को लगभग एक साल से जानते थे और प्रेम करते हैं. अब पुलिस कह रही है कि यह निकाह नहीं हो सकता है."

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नहीं मिले धर्मांतरण के वैध दस्तावेज

इस संबंध में थाना प्रभारी राजेश शर्माका कहना है कि "उन्होंने अपनी टीम को विवाह स्थल पर पहुंचाया था. उस दौरान निकाह चल रहा था. पुलिस ने शादी को रुकवाया और युवती के धर्म परिवर्तन संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन उसके पास ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं मिले. जिसके बाद पुलिस ने कानपुर से आई युवती को मुख्यालय के वन स्टॉप सेंटर भिजवा दिया. वहीं युवक के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है."

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