भिलाई: खूबचंद बघेल विश्वविद्यालय भिलाई - 3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने मंगलवार को दोबारा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया.
प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमले के आरोपियों को 8 दिन की रिमांड:असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमले के केस में मंगलवार को शहर के तीन से चार थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार व टी पवन कुमार को कोर्ट में पेश किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल के भिलाई-3 स्थित कोर्ट आरोपियों की पेशी हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया. वहीं सहयोगी रेलवे कर्मी टी पवन कुमार को बीएनएस की धारा 249 में 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया.
भिलाई प्रोफेसर विनोद शर्मा केस में पुलिस को सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)
भिलाई 3 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. मुख्य साजिशकर्ता प्रोबीर शर्मा को आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा से गिरफ्तार किया गया. जिसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. मंगलवार को आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.- सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर )
सीन रिक्रिएट कर सकती है भिलाई पुलिस: पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वारदात के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को फरारी के दौरान छत्तीसगढ़ से दीगर प्रदेश में कहीं फेंकने के बारे में जानकारी दी है. इस मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम आरोपियों को उस प्रदेश में लेकर जा सकती है. इसके अलावा रिमांड के 8 दिनों में पुलिस आरोपियों को लेकर सीन रिक्रिएट भी कर सकती है. रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ की वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी.
जानिए पूरा मामला:19 जुलाई को सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा (57 वर्ष ) निवासी 230 ग्रीन वेल्यू सिटी भिलाई पर दो बाइक में सवार नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया था. विनोद शर्मा भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं. इस घटना में विनोद शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एयर एंबुलेंस से गुड़गांव के मेदंता अस्पताल भेजा गया.
इस मामले में पुलिस ने धारा 109, 296, 351 (3), 61(2), 3 (5) के तहत केस फाइल किया. 6 आरोपियों में से तीन प्रिंस पाण्डेय उर्फ प्रसून पाण्डेय (27 वर्ष) निवासी रीवा (मप्र), अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी (23 वर्ष ) निवासी रीवा (मप्र), करण पाठक उर्फ कर्ण ( 21 वर्ष ) निवासी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) ने 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. मुख्य 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया. दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने फरार मुख्य आरोपियों पर 10 - 10 हजार का इनाम भी घोषित किया. बाकी के तीन आरोपियों प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार व टी पवन कुमार को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया.