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COURT ORDER : हिंदू बन कर छात्रा को प्रेम जाल में फंसा कर ली शादी, जबरन कराया गर्भपात, हुई आजीवन कारावास की सजा - bareilly court order

बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत (Bareilly Court Order) ने धोखे से गैर धर्म की युवती से शादी, गर्भपात करने के मामले में अभियुक्त युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियुक्त के पिता को भी दो साल की सजा सुनाई गई है.

Bareilly Court Order.
Bareilly Court Order. (Photo Credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 30, 2024, 7:47 PM IST

बरेली : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने धर्म छुपाकर शादी करने, जबरन गर्भपात करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है. इसके अलावा अभियुक्त के पिता को भी दो साल से सजा सुनाई है.

जानकारी देते एडीजीसी दिगंबर सिंह पटेल. (Video Credit : ETV Bharat)

एडीजीसी दिगंबर सिंह पटेल ने बताया कि बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के रहने वाली एक छात्रा कंप्यूटर कोचिंग के लिए बरेली शहर के राजेंद्र नगर इलाके में घर से रोज आती जाती थी. कोचिंग आते जाते उसकी मुलाकात भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई जिसने अपने आप को हिंदू धर्म का बताते हुए अपना नाम आनंद बताया. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. इस मामले में छात्रा ने आरोप लगाया कि आनंद ने अपने झूठे प्यार में फंसा कर फतेहगंज पश्चिमी के एक मंदिर में ले जाकर शादी की और फिर बारादरी थाना क्षेत्र के पशुपतिनाथ कॉलोनी में अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली.

अभियोजन के अनुसार अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त बार-बार उसे होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा. जिसके कारण वह गर्भवती हो गई. इसी बीच एक दिन छात्रा अपने प्रेमी आनंद के गांव पहुंच गई. जहां उसे जो हकीकत सामने आई उसे जानकर वह हैरान रह गई. छात्रा जिसे आनंद समझ रही थी वह दूसरे समुदाय का मोहम्मद आलिम निकला. इसके अलावा मोहम्मद आलिम और उसके परिजनों ने गर्भपात कर धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह करने की बात कहते हुए उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की. छात्रा का गर्भपात आलिम ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में कराया गया. इस मामले में छात्रा ने मोहम्मद आलिम और उसके परिजनों के खिलाफ बरेली के देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मोहम्मद आलिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.



आरोप पत्र दाखिल होने के 6 महीने में सुनाई सजा :एडीजीसी दिगंबर सिंह पटेल ने बताया कि छात्रा के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल होने के बाद 6 गवाह पेश किए गए. जहां सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मोहम्मद आलिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि अदा ना कर पाने की दशा में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. छात्रा के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में मोहम्मद अलीम के पिता साबिर को भी दो साल की सजा सुनाई गई है.

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