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ATM से कटा पैसा न लौटने पर क्या Bank को 100 रुपए रोज देनी होती पेनाल्टी, जानिए नियम

बैंक एटीएम (Bank Atm) की बत्ती गुल होने पर पैसा कटने की समस्या का आखिर निदान क्या है चलिए आपको बताते हैं.

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बैंक एटीएम से पैसा कटने के बाद क्या करें. (photo credit: etv bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 15, 2024, 7:31 AM IST

Updated : Oct 15, 2024, 12:11 PM IST

फर्रुखाबादः बैंक एटीएम (Bank Atm) से जुड़ी अक्सर कई तरह की समस्याएं पहुंचती है. इन्हीं में से एक है पैसा निकालते समय ATM का बंद हो जाना. ऐसे में कई बार पैसा कट जाता है और ग्राहक परेशान हो जाते हैं. इस समस्या को लेकर ईटीवी की टीम ने बैंकों से निदान जानने की कोशिश की. चलिए आगे आपको बताते हैं इस बारे में.

परेशान न हो, इंतजार करेंः फर्रुखाबाद के पीएनबी शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रवेश कुमार ने बताया कि वैसे तो एटीएम में बैटरी का काफी बैकअप होता है. यदि तीन से चार घंटे तक बत्ती नहीं आई और यह बैकअप खत्म हो गया तो एटीएम बंद हो जाता है. ऐसे में ग्राहकों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए. उन्होंने एटीएम रिस्टार्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

क्या कहता है RBI penalty rules. (photo credit: etv bharat gfx)

ATM रिस्टार्ट होने पर ट्रांजेक्शन चेक करेंः उनके मुताबिक एटीएम जब रिस्टार्ट हो जाए तो यह चेक करें कि आपके खाते से क्या पैसा कट गया है, यदि हां तो यदि एटीएम से उसकी कोई पर्ची निकली हो तो उसे संभालकर रख लें. इसके बाद सीधे आप अपनी बैंक जहां आपका खाता हो वहां पहुंचे और इसकी लिखित में शिकायत करें. बैंक की ओर से आपको एक फार्म भरवाया जाएगा और 5 दिन में आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

पीएनबी शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रवेश कुमार ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)




Bank से शिकायत के बाद भी पैसा न आया तब क्या करें: उनके मुताबिक यदि बैंक से शिकायत के बावजूद 5 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो उस स्थिति में 5 दिन के बाद 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बैंक को ग्राहक को पेनाल्टी की राशि देनी होती है. यह रिजर्व बैंक का नियम है.



तुरंत कैसे मदद लेनी चाहिए: यदि एटीएम की बिजली चली जाने पर आपका पैसा कट गया है तो आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर भी तुरंत कॉल कर मदद ले सकते हैं. टोल फ्री नंबर पर कॉल कर आप अपनी समस्या बता सकते हैं. हेल्पलाइन के जरिए भी ग्राहकों की तुरंत मदद की जाती है.

ATM से कब तक न हटेंः उनके मुताबिक यदि एटीएम बंद हो गया है तो तब तक न हटें जब तक वह रिस्टार्ट न हो जाए. की बार रिस्टार्ट होने के बाद एटीएम ट्रांजेक्शन की पर्ची देता है. यह पर्ची प्रमाण रहती है कि आपके खाते से पैसा कटा है. इस पर्ची को आप अपनी संबंधित शाखा में दिखाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


बैंक ग्राहक ये बातें रखें ध्यान

  1. अपना ओटीपी किसी से भी शेयर न करें.
  2. एटीएम के भीतर किसी को भी कार्ड न दें.
  3. अपना ATM Pin कभी किसी से न शेयर करें.
  4. ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही एटीएम से हटें.
  5. बैंक का टोल फ्री नंबर फोन पर हमेशा सेव रखें.
  6. एटीएम बंद होने पर रिस्टार्ट होने तक हटें नहीं.


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Last Updated : Oct 15, 2024, 12:11 PM IST

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