बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षकों की भर्ती पर लगी रोक को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटा लिया है. इस मसले पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश जारी किया है. यह पूरी सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में हुई है. जिसके बाद अदालत ने छत्तीसगढ़ आरक्षक की भर्ती को जारी रखने का निर्देश दिया.
कोर्ट में क्या हुआ ?: सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है. शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रखी गई है. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कर रहे जवानों के बच्चों को भी छूट देने का प्रावधान किया गया है. सभी पुलिसकर्मियों के बच्चे जो आरक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं उनको मिलने वाली छूट को गलत माना गया है. यानि की सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट नहीं मिलेगी. सभी पुलिस कर्मियों के बच्चों को भर्ती की छूट को अदालत ने आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना है .अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया होगी. अदालत ने आज की सुनवाई में यह साफ किया है कि सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कर रहे जवानों के बच्चों भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी.