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बलरामपुर में महिला टीचर से अभद्र व्यवहार करने वाला प्राचार्य सस्पेंड, कमिश्नर ने जारी किए आदेश - Balrampur News - BALRAMPUR NEWS

बलरामपुर में शिक्षिकाओं से दुर्व्यहार करने के आरोपी प्राचार्य को आयुक्त सरगुजा ने निलंबित कर दिया है. आरोपी प्राचार्य आईडी खलको के खिलाफ राजपुर थाना में एफआईआर भी दर्ज किया गया है. इससे पहले कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राचार्य को पद से हटा दिया था.

प्राचार्य सस्पेंड
बलरामपुर में प्राचार्य सस्पेंड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 9, 2024, 5:17 PM IST

बलरामपुर : जिले के राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तत्कालीन प्राचार्य आई.डी. खलखो पर शिक्षिकाओं से दुर्व्यहार करने का आरोप है. इसकी शिकायत मिलने पर सरगुजा संभाग आयुक्त ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है. इससे पहले महिला शिक्षिकाओं की शिकायत पर आईडी खलको के खिलाफ राजपुर थाना में एफआईआर भी दर्ज किया गया है.

महिला शिक्षिकाओं से अभद्रता पर कार्रवाई : यह घटना बलरामपुर जिले के राजपुर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है. यहां मौजूद स्कूल के पूर्व प्राचार्य आई.डी. खलखो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. महिला शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार और थप्पड़ मारने की शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्राचार्य को पद से हटा दिया था. थाना में शिकायत किए जाने पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया था. अब आरोपी प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है.

जांच में हुई दुर्व्यवहार की पुष्टि :जानकारी के मुताबिक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के पूर्व प्राचार्य आई.डी. खलखो द्वारा स्कूल की महिला शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया. जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है.

कमिश्नर ने जारी किया निलंबन आदेश : सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, आईडी खलखो का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया. इस कृत्य के लिए आईडी खलखो को आयुक्त सरगुजा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि में खलखो का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, अम्बिकापुर किया गया है. उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

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