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6 साल की मासूम से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने रिकॉर्ड समय में सुनाई सजा - BALRAMPUR COURT ORDER

न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट बलरामपुर के न्यायाधीश दीपनरायन तिवारी की अदालत में हुई सुनवाई.

बलरामपुर कोर्ट आर्डर.
बलरामपुर कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 30, 2025, 5:17 PM IST

बलरामपुर : न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट बलरामपुर के न्यायाधीश दीपनरायन तिवारी की अदालत ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायालय ने यह सजा मात्र 10 कार्य दिवस के अंदर सुनाई है. आरोप पत्र बीते 13 जनवरी को दाखिल किया गया था.



अभियोजन के अनुसार गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 29 दिसंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी. पीड़िता के पिता की तहरीर पर मालिक राम उर्फ अमर प्रताप पुत्र उदयभान के खिलाफ धारा 65 (2) BNS व 5M/6 पॅाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था. अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी गौरा चौराहा द्वारा की गई. इस मामले में आरोप पत्र 13 जनवरी को न्यायालय प्रेषित किया गया.

आरोप पत्र दाखिल किए जाने से मात्र 16 दिवस तथा न्यायालय कार्य दिवस के मात्र 10 दिन में न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट बलरामपुर के न्यायाधीश दीपनरायन तिवारी ने अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि घटना से मात्र 9 दिन में अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था. अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना गौरा चौराहा का विशेष योगदान रहा.

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