बलौदाबाजार आगजनी मामला, न्यायिक जांच आयोग अध्यक्ष पहुंचे बलौदाबाजार, अमर गुफा का किया निरीक्षण - Balodabazar arson case - BALODABAZAR ARSON CASE
बलौदाबाजार आगजनी मामले में न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष सीबी वाजपेयी गुरुवार को मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अमर गुफा का निरीक्षण किया. साथ ही उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार में ही जांच आयोग बैठेगी.
बलौदाबाजार: बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमर गुफा में तोड़फोड़ की जांच औपचारिक तौर पर गुरुवार से शुरू हो गई है. घटना की जांच करने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी बी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से घटना की पूरी जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर पहुंच कर अपर कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज देखकर अपर कलेक्टर को तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
बलौदाबाजार में ही बैठेगी जांच आयोग: इस दौरान न्यायाधीश सी बी वाजपेयी ने कहा, "अभी तो हम यहां व्यवस्था देखने आए हैं. बलौदाबाजार में ही जांच आयोग बैठेगी. सभी पक्षों से शपथ पत्र में जानकारी लेंगे. इसके बाद प्रति परीक्षण और बयान की कार्रवाई आगे होगी. इसके साथ न्यायालय परिसर का भी चिन्हांकन आज किया जाएगा." इसके बाद न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने अमर गुफा में स्थित घटना स्थल का निरीक्षण किया.
सुनवाई के लिए कक्ष आबंटित : इसके साथ ही बलौदाबाजार पीठ की सुनवाई के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कक्ष आबंटित कर दिया गया है, जिसमें कक्ष क्रमांक 1 माननीय सेवानृित्त न्यायाधीश सी बी वाजपेयी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, 2 न्यायालयीन उपयोग के लिए 3 न्यायिक जांच आयोग के स्टॉफ के लिए आबंटित किया गया है.
आगजनी घटना में शामिल शिक्षक मोहन बंजारे निलंबित:बलौदाबाजार में 10 जून को संयुक्त जिला कार्यालय में हुई आगजनी के अभियुक्त शिक्षक मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मोहन बंजारे व्याख्याता (एल.बी.) के रूप में शा.उ.मा.वि गोड़ा विकासखण्ड पलारी में पदस्थ थे. उनके खिलाफ थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध कमांक 381/2024 धारा 147, 148, 149, 294, 506, 186, 353, 332, 307, 435, 120बी, 427 भादवि सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3,4 के तहत 15 जुलाई को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमांड पर लिया गया है. ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) के तहत किया गया है.