बालोद : गुरुर नगर के देउर मंदिर के पीछे अवैध प्लॉटिंग का यह पूरा मसला है. जमीन कारोबारी पर नियमों की अनदेखी करते हुए खसरा नंबर 91/5 में अवैध प्लॉटिंग का आरोप है. इससे पहले भी इसके आसपास अवैध प्लॉटिंग करने के केस सामने आए थे. इस संबंध में ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद गुरूर नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने जमीन कारोबारी केशव देवांगन की पत्नी रूपाली देवांगन के नाम से नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही 3 दिन के भीतर जवाब देने को भी कहा है.
कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर नोटिस : गुरूर नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने जमीन कारोबारी केशव देवांगन की पत्नी रूपाली देवांगन के नाम से नोटिस जारी किया है. गुरुर नगर पंचायत से जारी पत्र क्रमांक 11, जिसे रूपाली देवांगन पति केशव देवांगन के नाम से जारी किया गया है. इसमें यह लिखा गया कि नगर पंचायत गुरुर क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनाइजर एक्ट के तहत आपके द्वारा वार्ड क्रमांक 2 देऊर मंदिर वार्ड में भूमि खसरा क्रमांक 91/5, जिसका रकबा 1 हेक्टेयर है, बिना अनुमति अवैधानिक तरीके से शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है."
"मामले में शिकायत मिली है, जिस पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर गुरुर नगर पंचायत को नोटिस जारी करने कहा गया है." - पूजा बंसल, एसडीएम, गुरुर