रांची: लैंड स्कैम मामले में कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के अनुबंधकर्मी संजीत कुमार को कोर्ट से झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने संजीत कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. संजीत ने 12 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी. ईडी ने 9 मई को संजीत कुमार को गिरफ्तार किया था. इसपर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है.
दरअसल, संजीत कुमार को बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़े मामले में ही ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसी मामले में हेमंत सोरेन की भी 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी. इसकी वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. करीब पांच माह जेल में रहने के बाद 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दी थी. जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. फिलहाल उनकी जमानत याचिका को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
लैंड स्कैम के नाम पर हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सद्दाम हुसैन, अफसर अली, बिपीन कुमार सिंह, प्रियरंजन सहाय, आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी संजीत कुमार, रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरेंस ऑफिस, कोलकाता के डीड सर्चर तापस घोष, मो. इरशाद और मनोज कुमार यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है. ईडी का दावा है कि संगठित तरीके से कागजात में हेराफेरी कर जमीन की खरीद बिक्री हो रही थी. इस दौरान व्यापक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई.