बहराइच:महसी-महाराजगंज में हिंसा और युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की गई थी. इसमें 19 अक्टूबर को मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था. साथ ही तीन दिन में जवाब मांगा गया था. अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. फिलहाल यह रोक 15 दिन तक रहेगी.
बता दें कि महसी-महाराजगंज में हिंसा और युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकान पर नोटिस चिपका किए हैं. इसके बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए.
नोटिस में लिखा गया था कि 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा. जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वो ज्यादातर हिंसा में शामिल आरोपियों के ही बताए जा रहे हैं. पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की टीम ने महाराजगंज हिंसा में नामजद आरोपी अब्दुल हमीद सहित करीब 23 घरों की नापजोख की है. उनके अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चिपकाई गई है.
सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी थी. सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर होनी थी. ग्रामीणों ने जो अधिकारी नाप जोख करने आए थे, उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं कि उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती हैं. इन मकानों को गिराने की बात भी की जा रही थी.