नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव करने को लेकर बीते कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है. मंगलवार देर रात इस मामले में गृह मंत्रालय तक को दखल देना पड़ा. इसके बाद उपराज्यपाल से प्राप्त आदेश के बाद बुधवार को प्रस्तावित वार्ड कमेटियों के चुनाव का फैसला लिया गया है. एमसीडी के 12 वार्ड कमेटियों के चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन चुनने की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी. जानकार बताते हैं कि एमसीडी में दल-बदल कानून लागू नहीं है. 12 वार्ड कमेटी में से सात पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के पार्षद पद की चाह में पाला भी बदल सकते हैं.
एलजी ने अधिकार का किया इस्तेमाल:मंगलवार देर शाम वार्ड कमेटियों के चुनाव स्थगित करने संबंधी मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से इसमें दखल दिया. इसके बाद उपराज्यपाल के अधिकार को देर रात और बढ़ा दिया गया. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहते हुए और अगले आदेशों तक उक्त अधिनियम की धारा 45 डी के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.
इसके तहत वह किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन कर सकेंगे. इस प्राप्त अधिकार के तहत ही मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा वार्ड कमेटी चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार के फैसले को उपराज्यपाल ने देर रात बदल दिया. उपराज्यपाल के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो यह सुनिश्चित किया जाए. प्रत्येक जोन के डिप्टी कमिश्नर पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे.
30 अगस्त को नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई थी पूरी:उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी के सभी वार्ड कमेटियों के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने देर रात वार्ड कमेटियों के चुनाव कराने के लिए 30 अगस्त को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया खत्म होते ही मेयर के पास पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने संबंधी फाइल भेज दी थी. मगर मेयर ने मंगलवार देर शाम इस पर सवाल उठाते हुए चुनाव स्थगित करने के संबंध में कमिश्नर को अपना जवाबी पत्र भेजा था. अब उपराज्यपाल को गृह मंत्रालय द्वारा मिले विशेष अधिकार के तहत, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के अधिकार संबंधी अधिसूचना जारी कर दी.