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दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान कोर्ट में नहीं हुए पेश, जानें वजह - Waqf Board money laundering case - WAQF BOARD MONEY LAUNDERING CASE

Delhi Waqf Board CASE: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जारी समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. कोर्ट इस मामले में अब 28 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा.

अमानतुल्लाह खान
अमानतुल्लाह खान (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 24, 2024, 7:41 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जारी समन को नजरअंदाज करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट में पेश नहीं हुए. एएडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने आरोप तय करने के मामले पर 28 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश कौस्तुभ खन्ना ने कहा कि आरोपी की मां कैंसर से पीड़ित है. वो आज अस्पताल में एडमिट होने वाली हैं. ऐसे में आरोपी को अपने परिवार के साथ होने की जरुरत है. इसलिए आज पेशी से छूट दी जाए. कोर्ट ने पाया कि आरोपी पहले भी पेशी से छूट मांगता रहा है. लेकिन इस बार मानवीय आधार पर पेशी से छूट गई है.

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को 27 अप्रैल को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को मनी लांड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे.

ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके पहले 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की औऱ अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद अमानतुल्लाह हाईकोर्ट और सुप्रीम में गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ईडी के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है, आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

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