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हाईकोर्ट में अफजाल की सजा के मामले में सुनवाई जून के पहले सप्ताह, सरकारी अपील पर आपत्ति के लिए मिला समय - Hearing in Afzal sentencing case

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर आपत्ति के लिए अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को समय दिया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2024, 9:16 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल पर सुनवाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल पर सुनवाई. (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर आपत्ति के लिए अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को समय दिया गया है. इस कारण अफजाल की सजा स्थगित करने के मामले में सोमवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इस मामले में अब अगली सुनवाई जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है.

अफजाल अंसारी की अपील पर सोमवार को दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो गई. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व दीपक मिश्र ने बहस की.

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है. विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था. हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया है.

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