प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद गैंग सदस्य मोहम्मद अख्तर की जबरन धन उगाही के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने याची के वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अधिवक्ता अभिषेक मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
याची के खिलाफ जबरन धन उगाही के आरोप में करेली थाने में एफआईआर दर्ज है. सीनियर एडवोकेट का कहना था कि याची जूनियर हाईस्कूल सल्लाहपुर में लिपिक है. उस पर 8 मई 2024 को धमकाकर जबरन धन उगाही करने का आरोप लगाया गया है जबकि वह उस दिन स्कूल में मौजूद था. घटना की एफआईआर भी देरी से दर्ज कराई गई. घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और कोई विश्वसनीय साक्ष्य भी नहीं है.