नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की मनी लांड्रिंग मामले में जमानत याचिका का विरोध किया. ईडी ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से कहा कि क्रिश्चियन मिशेल के भागने का खतरा है. अगर वो एक बार भाग गए तो उसे जांच के लिए दोबारा प्रत्यर्पित कराना काफी मुश्किल होगा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को करने का आदेश दिया
सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि मिशेल का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है. मनी लांड्रिंग कानून के तहत अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है और मिशेल छह साल से अधिक समय तक जेल में गुजार चुका है. मिशेल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे.
अगस्ता वेस्टलैंड का मामला क्या है?
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की थी. करोड़ों रुपए के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था.
चार्जशीट में वायुसेना के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार का नाम भी शामिल:मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.