प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लोकसेवा आयोग को अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की टाइपिंग परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज 10 जनवरी तक पेश (High Court sought CCTV footage) करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आशीष वशिष्ठ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
याची का आरोप है कि वर्ष 2023 को प्रकाशित अपर निजी सचिव (Additional Private Secretary Exam 2023) के 331 पदों की भर्ती के लिए जून में हुई टाइपिंग टेस्ट के दौरान परीक्षा कक्ष की बिजली कट गई. इसकी वजह से कम्प्यूटर बंद हो गए. अभ्यर्थी निर्धारित समय में तय शब्द टाइप नहीं कर सके. अतः परीक्षा दोबारा कराई जाए.
आरोपों की जांच के लिए कोर्ट ने अगस्त में सीसीटीवी फुटेज तलब की थी. लेकिन सभी याचियों की फुटेज अब तक पेश नहीं की जा सकी. कोर्ट ने फिर से 10 जनवरी तक का समय दिया है. आयोग के अधिवक्ता ने सभी याचियों की फुटेज पेश करने के लिए 9 जनवरी 2025 तक की मोहलत मांगी. इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर मामले को 10 जनवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.