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कोरिया में बाघ की संदिग्ध मौत केस में कार्रवाई, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर निलंबित - SUSPICIOUS DEATH OF TIGER

कोरिया में बाघ की संदिग्ध मौत केस में बड़ी कार्रवाई हुई है. वन विभाग ने वन क्षेत्रपाल विनय कुमार सिंह को निलंबित किया है.

SUSPICIOUS DEATH OF TIGER
बाघ की मौत केस में कार्रवाई (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 13, 2024, 7:32 PM IST

कोरिया: कोरिया में 8 नवंबर को बाघ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. इसके बाद से पूरे वन अमले में हड़कंप की स्थिति है. इस केस में लगातार एक्शन का दौर है. कोरिया के वन मंडल अधिकारी ने वन क्षेत्रपाल विनय कुमार सिंह पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है. शुरुआती जांच में बाघ की मौत की वजह जहरीले पदार्थ को बताया जा रहा है. इस संभावना को लेकर वन क्षेत्रपाल पर लापरवाही का आरोप लगा और उन्हें निलंबित कर दिया गया.

कार्रवाई का पत्र हुआ जारी: वन विभाग की तरफ से कार्रवाई का पत्र जारी हो गया है. इस पत्र में यह लिखा गया है कि सोनहत वन परिक्षेत्र के वनभूमि कुदरी में एक चार से पांच साल का बाघ मृत पाया गया. यह घटना 8 नवंबर को हुई. उसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर जांच की. जिसमें कई तरह की बातें सामने आई है. घटनास्थल पर की गई शुरुआती तलाशी में कोई अन्य बाघ या खतरनाक वन्य प्राणी के निशान नहीं मिले. पशु चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें बाघ के शव को लगभग 4-5 दिन पुराना बताया गया.

जहरखुरानी की आशंका: शुरुआती जांच में बाघ की मौत की वजह जहरखुरानी बताई जा रही है. सोनहत फॉरेस्ट एरिया में बाघ की निगरानी को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं करने की बात सामने आ रही है. जिस वनकर्मी पर वन विभाग ने कार्रवाई की है. उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई. उन्होंने न तो अपने नीचे के कर्मचारियों से कोई समन्वय स्थापित किया.

विनय कुमार सिंह ने वन मंडल अधिकारी के निर्देशों का समय पर पालन नहीं किया और न ही पत्र का जवाब 12 नवंबर, 2024 तक प्रस्तुत किया. इस लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. विनय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें सरगुजा वन सर्किट में अटैच किया गया है: कोरिया वन विभाग

कोरिया में हुए बाघ की संदिग्ध मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. इस केस में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने के निर्देश अदालत ने दिए हैं.

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