कौशांबी :जिले की जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने छात्रा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव की रहने वाली मुकदमा वादी ने थाना मंझनपुर में लिखित तहरीर दी कि 18 मई 2023 को वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष जो कि थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रही थी. स्कूल से वापस आते समय पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसे अपनी मोटरसाइकिल बैठ कर ले गया और उसके साथ जबरन दुराचार किया और गाली गलौज किया. पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची तो घटना के बारे में आप बीती अपने घर वालों को बताया.
वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की पहचान की और मुलजिम की शिनाख्त थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार सैनी के रूप में हुई. मंझनपुर पुलिस ने मुलजिम पवन को गिरफ्तार कर जेल भेजा और पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया.