पिथौरागढ़: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ने धोखाधड़ी के आरोपी ललित पुनेठ को दोषसिद्ध करते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख 10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगत नहीं होगी. बताया जा रहा कि ललित पुनेठा पुत्र चन्द्र प्रकाश पुनेठा निवासी ग्राम सिलपाटा, जिला पिथौरागढ़ के विरूद्ध स्वयं को रॉयल पैंन्थर कम्पनी का मालिक बताकर लोगों से धनराशि निवेश करने पर अधिक लाभ देने का लालच देकर लाखों रूपयों की धोखाधड़ी की. जिसके आरोप में पिथौरागढ़ पुलिस ने धारा 420/506/120B IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था .
सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया 10 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. विवेचक ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ अभियोग की विवेचना करते हुए, साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया. पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से धोखाधड़ी की आरोपी ललित पुनेठा को 23 फरवरी को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख 10000 का अर्थ दंड लगाया है.
पिथौरागढ़ में 55 करोड़ के गबन का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा
Fraud accused sentenced to five years, Pithoragarh Crime News पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ आरोपी पर 5 लाख 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी ललित को 55 करोड़ रुपये के गबन के मामले में सजा सुनाई गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Feb 23, 2024, 7:07 PM IST
दरअसल, आरोपी ललित पिथौरागढ़ में रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और शिक्षकों से निवेश के नाम पर 55 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया था. जिसमें 18 लोगों में खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी. मुख्य आरोपी ललित पुनेठा जो पिथौरागढ़ का ही रहने वाला है उसे 13 जनवरी 2023 को मुंबई से गिरफ्तार किया था. पिथौरागढ़ पुलिस ने उस समय ललित पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था. पूरे मामले में पुलिस ने न्यायालय में ठोस सबूत और साक्ष्य उपलब्ध कारण जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.