रायपुर : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 14 दिनों के लिए ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेजे गए हैं. इससे पहले कवासी लखमा को मंगलवार को ईडी ने कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद उन्हें 4 फरवरी तक जेल में रहना होगा. आपको बता दें कि ईडी ने 15 जनवरी को शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था.इस मामले में उनके सीए को भी ईडी ने तलब किया था.लेकिन कवासी लखमा अपने सीए के साथ नहीं पहुंचे.जो जानकारी कवासी लखमा ने ईडी के अधिकारियों को दी उससे टीम संतुष्ट नहीं हुई.वहीं सीए के नहीं आने पर ईडी को लेनदेन से जुड़ी कई जानकारियां नहीं मिली,जिसके बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई. पहले 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक कवासी लखमा को ईडी की रिमांड पर थे. जिन्हें मंगलवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था.
ईडी के वकील ने दी जानकारी :ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की कस्टोडियल रिमांड आज दिनांक तक मिली हुई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है. 4 फरवरी तक कवासी लखमा जेल में रहेंगे.
हम अपनी कस्टोडियल रिमांड को आगे बढ़ाना नहीं चाहते इसलिए ज्यूडिशियल रिमांड की मांग की गई थी.हमने अपने आवेदन पत्र में साफ-साफ लिखा है कि पूरी पूछताछ के दौरान कवासी लखमा ने प्रवर्तन निदेशालय को सहयोग नहीं किया. घुमा फिरा कर जवाब दिया या फिर जवाब देना उचित नहीं समझा. कई चीजों की जानकारी कवासी लखमा से लेना बाकी है. ऐसे में और जो भी दूसरे लोग हैं उन्हें बुलाकर पूछताछ करने के साथ ही हो सकता है उन्हें जेल में ले जाकर पूछताछ करनी पड़े- सौरभ कुमार पाण्डेय, वकील ईडी
''पूर्व सीएस विवेक ढांढ का नाम मामले में नहीं'' :वहीं इस मामले में पूर्व सीएस विवेक ढांढ के नाम को लेकर ईडी के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय में उनका नाम अभियुक्त के तौर पर नहीं है. ऐसे में इस मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. वकील की माने तो शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने अपने बयान में ईडी को बताया था कि हर महीने कवासी लखमा को शराब कार्डन से 50 लाख रुपए महीने जाते थे. इसके साथ ही आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी अपने बयान में बताया था कि 50 लाख के साथ ही डेढ़ करोड़ रुपए शराब कार्डन की ओर से दिए जाते थे.
''हर महीने लखमा को पहुंचे दो करोड़''-इस हिसाब से पूर्व मंत्री को हर महीने दो करोड़ रुपए जा रहे थे. इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई है.ऐसे में जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि 36 महीने तक कवासी लखमा को पैसे पहुंचे,जिसमें कुल रकम 72 करोड़ रुपए आंकी गई है. इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक्साइज ऑफिसर इकबाल खान और जयंत देवांगन हैं. इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है. पैसा अरेंजमेंट करके पूर्व मंत्री को भेजते थे. कन्हैयालाल नाम का शख्स पैसा कलेक्ट करके सुकमा लेकर जाता था.
कब हुआ शराब घोटाला?:ईडी के अनुसार, राज्य में कथित शराब घोटाला 2019-22 के बीच किया गया था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था. कोंटा (सुकमा जिला) से छह बार विधायक रहे लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे.एजेंसी ने पहले दावा किया था, "छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय गई."