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दुमका में युवक को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद - Firing accused Arrested

Firing accused Arrested. दुमका में युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है. बता दें कि बीते रविवार को अपराधी ने युवक को गोली मार दी थी. गंभीर अवस्था में पहले स्थानीय अस्पताल फिर देवघर में भर्ती कराया. जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है.

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फायरिंग आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 24, 2024, 10:23 PM IST

दुमका:जिले में युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है. एसडीपीओ संतोष कुमार ने इसकी जानकारी दी. बीते रविवार की रात जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास बाइक सवार अपराधी ने विभाष चौधरी नाम के युवक को दो गोली मारकर मौके पर से फरार हो गए थे. घायल युवक को गंभीर अवस्था में पहले स्थानीय अस्पताल फिर बाद में देवघर में भर्ती कराया. जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग

हंसडीहा के हाथगढ़ में अपने ही साथी विभाष कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले विक्रम मंडल को पुलिस ने दबोच लिया है. रविवार की रात में घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई. इसके बाद टीम ने उसके लोकेशन के आधार पर पीछा किया तो धमनाकुंडा के पास देवघर रोड में उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद विक्रम को सरैयाहाट थाना क्षेत्र के सर्वाधाम रेलवे पुल के पास से रात के 1.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, घटना में प्रयुक्त देशी पिस्तौल, एक जिंदा गोली, ब्लू रंग की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया. वहीं, घटनास्थल और अन्य जगहोंं से चार खोखे भी बरामद हुए.

आरोपी विक्रम मंडल का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपी विक्रम मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है. उनके खिलाफ हंसडीहा थाना में साल 2020 में आर्म्स एक्ट सहित दो और इसी साल 2024 में 26 मार्च को विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. वह एक साल पहले ही जेल से बाहर आया था. अब उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामले को लेकर केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक मामला थाना प्रभारी संजय कुमार के बयान पर भादवि की धारा 353 व 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25-1बीए, 26 एवं 27 के तहत दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा मामला घायल विभाष कुमार उर्फ विक्की के बयान पर 326 व 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज हुआ है. हालांकि घायल विभाष कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ भी भादवि की धारा 392 व 394 के तहत हंसडीहा, जरमुंडी व तालझारी में कुल चार मामले दर्ज है. फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर आगे की जांच कर रही है.

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