नई दिल्ली: एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. बृहस्पतिवार रात एमसीडी के कमिश्नर की तरफ से लेटर जारी कर शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य का चुनाव कराने की बात कही गई थी. जिसे लेकर आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मेयर शैली ओबराय ने कहा कि,"एमसीडी के कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया लेटर असंवैधानिक है. मेयर की तरफ से 5 अक्टूबर को संवैधानिक तरीके से चुनाव कराया जाएगा."
संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही भाजपा- AAP
मनीष सिसोदिया ने कहा कि, "भाजपा संविधान की हत्या का नया कारनामा कर रही है. कल दिल्ली नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का मेयर शैली ओबरॉय प्रयास करती रहीं. लेकिन चुनाव नहीं हो पाया ऐसे में मेयर ने चुनाव की अगली तारीख तय कर दी. जो कानूनी रूप से मेयर के अधिकार क्षेत्र में हैं. लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने रात में एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चनाव कराने का प्रयास किया. ये सबसे खतरनाक है. एमसीडी एक इलेक्टेड बॉडी है. चुने हुए लोगों का हाउस है. इसके चुनाव की अध्यक्षता मेयर, डिप्टी मेयर या सीनियर काउंसलर करेगा. अधिकारी चुनाव की अध्यक्षता नहीं कर सकता है. यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है."
आज चुनाव कराने का नोटिस गैर कानूनी: मनीष सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि, दिल्ली के उपराज्यपाल के कहने पर एमसीडी के कमिश्नर ने एक लेटर जारी किया है. सदन की मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर को है और सदन के अध्यक्षता मेयर डिप्टी मेयर या इन दोनों की अनुपस्थिति में सीनियर काउंसलर ही कर सकता है. कानूनी रूप से 5 अक्टूबर को एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की तारीख निर्धारित की गई है. चुनाव कराने की तारीख निर्धारित करने का अधिकार मेयर को है. आज चुनाव कराने का जो नोटिस निकाला गया है वह गैर कानूनी है."