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पटवारी और कानूनगो के भरे जाएंगे 51 पद, राजस्व विभाग करेगा रिटायर कर्मचारियों को रीइंगेजमेंट - KANGRA PATWARI KANUNGO VACANCY

राजस्व विभाग जिला कांगड़ा में सेवानिवृत पटवारी और कानूनगो के 51 पदों पर रीइंगेजमेट कर रही है.

पटवारी और कानूनगो के भरे जाएंगे 51 पद
पटवारी और कानूनगो के भरे जाएंगे 51 पद (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 3, 2025, 5:08 PM IST

शिमला:पहली ही कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर कांग्रेस अब सत्ता में आने के बाद रिटायर लोगों को फिर से री इंगेज कर रही है. राजस्व विभाग जिला कांगड़ा के डीसी ऑफिस धर्मशाला में सेवानिवृत पटवारी और कानूनगो के 51 पदों पर रीइंगेजमेट कर रही है, जिसके लिए 7 जनवरी 2025 तक सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन मांगे गए हैं. ये आवेदन निर्धारित की गई तारीख से पहले डीसी कांगड़ा, धर्मशाला के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले या अधूरे पाए जाने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पटवारी 27 और कानूनगो के 24 पद भरे जाएंगे

जिला कांगड़ा के डीसी ऑफिस धर्मशाला में मानदेय के आधार पर पटवारी के 27 पद और कानूनगो के 24 पद भरे जाएंगे. जिसके लिए अनिवार्य योग्यता हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष की सेवाएं देनी रखी गई है. उनके विरुद्ध कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही भी लंबित नहीं होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूनगो की आयु विज्ञापन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए. पुन नियुक्ति होने पर सेवानिवृत्त कानूनगो को 30 हजार व सेवानिवृत्त पटवारियों को 25 हजार मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा.

ये हैं नियम और शर्ते

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें भी तय की गई हैं. इसमें सेवानिवृत्त कानूनगो/पटवारियों को पहली बार में 3 महीने के लिए पुनः नियुक्त किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. सेवानिवृत्ति से पहले इन सेवानिवृत कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो.

कांगड़ा में पटवारी और कानूनगो के भरे जाएंगे 51 पद (Notification)
कांगड़ा में पटवारी और कानूनगो के भरे जाएंगे 51 पद (Notification)

वहीं, नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसे में अगर विज्ञापित की गई रिक्तियों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आयु में कनिष्ठ उम्मीदवारों को ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाएगी. इसी तरह से नियुक्ति की अवधि को सेवानिवृत्ति से पहले की गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा.

वहीं ऐसे सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूनगो की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और ऐसी पुनः नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है. इसके अलावा नियुक्त मिलने के बाद ये कर्मचारी एक महीने की सेवा करने के बाद एक दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे. किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी.

प्रभावित नहीं होगी वर्तमान में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों पदोन्नति

पुनः नियुक्ति के लिए आवेदनकर्ता को सरकारी अस्पताल से अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. इसके अलावा आधिकारिक दौरे के दौरान वे न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारियों के लिए लागू दर पर टीए/डीए के हकदार होंगे. वहीं, सेवानिवृत्त होने के कारण उन्हें स्वीकार्य स्वास्थ्य सुविधाओं और खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकेंगे.

पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक मानदेय का भुगतान कार्य के आधार पर किया जाएगा. इसी तरह से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के के बाद इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएगी. इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के कारण वर्तमान में सेवाएं दे रहे पटवारियों/कानूनगो की पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी.

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