चित्तौड़गढ़. पुलिसकर्मियों पर हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के 9 वर्ष पुराने एक प्रकरण में न्यायालय ने शनिवार को दिए अपने फैसले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है. उन्हें 4-4 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.
अपर लोक अभियोजक संख्या-2 अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि कांस्टेबल विकास कुमार जाट पिता ओम प्रकाश जाट ने 11 जनवरी, 2016 को रिपोर्ट थाना गंगरार में पेश की थी. रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल राजमल के साथ गंगरार हाइवे टोल प्लाजा पर कानून व्यवस्था की ड्यूटी कर रहा था. इस दौरान टोल बूथ पर एक डंपर चालक ने गाड़ी मदन ठेकेदार की बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया. उसने शराब पीने के लिए 100 रुपए की मांग भी की.
पढ़ें:गुमशुदा लड़की की तलाश में आई पुलिस टीम पर हमला, युवती के परिजनों के साथ दो पुलिसकर्मी घायल
टोलकर्मी के मना करने पर उसके साथ गालीगलौज की और रविंद्र सिंह के साथ मारपीट पर उतारू हो गया. कांस्टेबल राजमल और विकास ने चालक का नाम पता पूछा. उसे समझाइश कर डंपर को साइड में करवाने पर गणेश ने फोन लगाकर करीबन 5-6 लोगों को बुला लिया. जिनमें से एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से विकास पर फायर कर दिया. गनीमत रह कि नीचे बैठकर उसने अपनी जान बचा ली.