औरैया : चंबल के बीहड़ में दहशत का पर्याय रही दस्यु सुंदरी सीमा परिहार व उनके चार अन्य साथियों को 30 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुना दी है. कोर्ट ने दस्यु सुंदरी सीमा परिहार सहित सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए से दंडित किया है. कभी चंबल के बीहड़ में दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रही सीमा परिहार समेत 4 लोगों को मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी थी कि दस्यु जीवन छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद दोषियों ने किसी तरह का अपराध किया है या नहीं.
इस मामले में आज सुनाई जाएगी सजा :मामला 19-20 मार्च 1994 की रात 12:30 बजे का है. कोतवाली औरैया में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. उस दौरान औरैया इटावा जिले में था. इसमें गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका 25 वर्षीय भाई प्रमोद कुमार त्रिपाठी खेतों में पानी लगा रहा था. तभी रात में 10 से 15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी का अपहरण कर अजनपुर ले गए.
कई सालों से चल रहा मुकदमा :गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम व सीमा परिहार के रूप में हुई. लालाराम की मौत हो चुकी है. मौजूद सीमा परिहार निवासी बबाइन अयाना, रामकिशन उर्फ किशना निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह निवासी शेखपुर अयाना व अनुरूद्ध सुंदरपुर औरैया के खिलाफ पहले इटावा कोर्ट में मुकदमा चला. फिर औरैया जिला स्थापित हुआ. इसके बाद यह मुकदमा औरैया कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. एडीजे सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण की धारा के अपराध में दोषी पाया और बीते दिन उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया.