जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नेपाल सिंह, प्रकाश और अमरचंद को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्त पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग लड़की के साथ यौन हिंसा को आधार बनाकर बालिका की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर कोई भी परिवार नहीं लगाना चाहेगा. यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लेना बहुत दुष्कर होता है. बचाव पक्ष भी यह साबित नहीं कर पाया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई रंजिश हो.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 29 नवंबर, 2019 को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वो इवेंट में वेटर का काम करती है. एक दिन पूर्व दोपहर को उसके घर के बाहर दो लड़के खड़े थे. इसमें से एक युवक उसका परिचित था. दोनों उसे अपनी कार में जबरन बैठाकर ले गए. इस दौरान उन्होंने उसे बीयर पिलाई. उसके बाद वो उसे सीकर रोड ले गए और रास्ते में कार बदल ली. वहीं, उनका एक और साथी कार में बैठ गया.