राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को 20 साल की सजा

Minor rape case, जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्त पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Minor rape case
Minor rape case

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 25, 2024, 7:44 PM IST

जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नेपाल सिंह, प्रकाश और अमरचंद को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्त पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग लड़की के साथ यौन हिंसा को आधार बनाकर बालिका की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर कोई भी परिवार नहीं लगाना चाहेगा. यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लेना बहुत दुष्कर होता है. बचाव पक्ष भी यह साबित नहीं कर पाया है कि दोनों पक्षों के बीच कोई रंजिश हो.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 29 नवंबर, 2019 को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वो इवेंट में वेटर का काम करती है. एक दिन पूर्व दोपहर को उसके घर के बाहर दो लड़के खड़े थे. इसमें से एक युवक उसका परिचित था. दोनों उसे अपनी कार में जबरन बैठाकर ले गए. इस दौरान उन्होंने उसे बीयर पिलाई. उसके बाद वो उसे सीकर रोड ले गए और रास्ते में कार बदल ली. वहीं, उनका एक और साथी कार में बैठ गया.

इसे भी पढ़ें -Ajmer POCSO Court : दुष्कर्म के दो अलग-अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

कार को जंगल जैसी रोड पर ले जाकर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रास्ते में पेट्रोल पंप आने पर वो बहाना करके बाहर आ गई और वहां मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी. इस पर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तीनों अभियुक्त वहां से भाग गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही तीन पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details