मुजफ्फरनगर:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई. कोर्ट की ओर से आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसे पर 20,000 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
बता दें की, 24 नवंबर 2022 को पीड़ित के परिजनों की ओर से तितावी थाना में मामला दर्ज कराया गया था कि ग्राम घनसैनी निवासी बंटी की ओर से उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. जिस पर एफआईआर दर्ज करके थाना तितावी पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की गई थी. वहीं पुलिस ने आरोपी बंटी को 3 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था. वहीं इस मामले में सभी सबूत और गवाहों की जांच पड़ताल कर 11 जनवरी 2023 में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था.