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पाकिस्तान आम चुनाव 2024: आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों पर लगा जुर्माना - पाकिस्तान आम चुनाव 2024

Pak General Elections 2024: पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनावों को लेकर सख्ती बरती है. आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ जुर्माना लगाया है.

Pak General Elections 2024: Top poll body imposes fine on candidates for violating code of conduct
पाकिस्तान आम चुनाव 2024: आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों पर लगा जुर्माना

By ANI

Published : Jan 20, 2024, 10:43 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान चुनाव आयोग ने देश भर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर जुर्माना लगाया है. पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार पीबी-07 (जियारत) से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N ) के उम्मीदवार नूर मुहम्मद पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने के लिए 40,000 का जुर्माना (PKR) लगाया गया.

पीके-58 से चुनाव लड़ रहे जुल्फिकार खान पर मर्दान में 25,000 का जुर्माना (पीकेआर) लगाया गया, जबकि पीके-54 से एएनपी के उम्मीदवार गोहर अली शाह पर 10,000 का जुर्माना (पीकेआर) लगाया गया. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पीके-61 से पीएमएल-एन के जमशेद खान पर (PKR) 10,000 का जुर्माना लगाया गया.

एआरवाई न्यूज के अनुसार एनए-46 (इस्लामाबाद) से पीएमएल-एन उम्मीदवार अंजुम अकील खान को जिला निगरानी अधिकारी (DMO) ने 21 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कथित तौर पर पीएमएल-एन उम्मीदवार को प्रशासन की मंजूरी के बिना इस्लामाबाद के सेक्टर जी-11, जी-13 और एच-13 में कार रैली आयोजित करने के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग से नोटिस मिला था.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पीएमएल-एन केंद्र में सरकार बनाने पर नजर गड़ाए हुए हैं. पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने आत्मविश्वास से कहा कि चुनाव अब सिर्फ दो पार्टियों के बीच है क्योंकि पीटीआई चुनावी दौड़ से बाहर है - चूँकि उसके उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे.

8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के साथ खान की चुनाव लड़ने की उम्मीदें टूट गईं क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने नामांकन पत्र की अस्वीकृति के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय ने एनए-122 और एनए-89 निर्वाचन क्षेत्रों से अयोग्य पूर्व प्रधानमंत्री के नामांकन पत्रों की स्वीकृति के खिलाफ दिए गए रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा.

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