इस्लामाबाद :पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना लगाया गया है और दस साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह बात खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को राज्य की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद आई है.
रावलपिंडी की अदियाला जेल में चल रहे मुकदमे में सुनाया गया फैसला, पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने से ठीक एक सप्ताह पहले आया है. इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान की भ्रष्टाचार-निरोधी अदालत ने खान और बीबी को भ्रष्टाचार-विरोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ दायर तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया था. खान फिलहाल अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जेल में हैं.
क्या है तोशाखाना मामला?
अगस्त 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की गठबंधन सरकार ने खान के खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि इमरान खान के द्वारा तोशाखाना को दिए गए उपहारों की पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया. उन्होंने कुछ उपहारों की अवैध बिक्री से प्राप्त आय का विवरण भी छिपाया. बता दें, तोशखाना पाकिस्तान में कैबिनेट डिवीजन के तहत एक विभाग है जो अधिकारियों द्वारा प्राप्त उपहार और अन्य कीमती सामान संग्रहीत करता है. अधिकारियों को मिलने वाले सभी उपहारों की जानकारी विभाग को देनी होती है.