मुंबई:कर्नाटक हाई कोर्ट ने यश स्टारर अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के सेट के संबंध में केवीएन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है. मामला सरकारी जमीन पर फिल्म सेट का अवैध निर्माण का है. एडवोकेट बालाजी नायडू जी द्वारा एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उच्च बजट वाली फिल्म का सेट बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित लगभग 20 एकड़ भूमि पर बनाया गया था, जिसे फॉरेस्ट लैंड के रूप में बांटा गया है. पीआईएल में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह निर्माण बिना परमिशन के किया गया है.
एचएमटी कंपनी को भी नोटिस
इसके अलावा, अदालत का नोटिस एचएमटी कंपनी को भी दिया है, जिस पर इस विवादित क्षेत्र में फिल्म सेट बनाने की परमिशन देने का आरोप है. कथित तौर पर, एचएमटी द्वारा उस लैंड को केनरा बैंक को बेच दिया गया था. पीआईएल में बताया गया है कि इस सौदे के बावजूद, इसे फॉरेस्ट लैंड में वर्गीकृत किया गया. मामले के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए एडवोकेट बालाजी नायडू जी ने कहा, 'सेट का निर्माण अवैध रूप से 20 एकड़ क्षेत्र में किया गया है, जिसे पीन्या प्लांटेशन भूमि से सटे फॉरेस्ट लैंड के रूप में बनाया गया. हमने अदालत से रिक्वेस्ट की कि कानूनी मंजूरी के बिना बनाए गए इस सेट को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए. मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की अगुवाई वाली पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को तक बढ़ा दी है'.