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अगर ट्रेन में ले जा रहे है ये सामान तो रुक जाएं...हो सकती है सजा, भरना पड़ेगा फाइन

दिवाली के समय ट्रेन से घर जा रहे तो ये खबर आपके लिए है. ट्रेन में किसी भी तरह के पटाखे नहीं ले जा सकते.

Indian Railway Rules
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

Updated : 3 hours ago

नई दिल्ली:दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं. इसके चलते ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है. रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में पटाखे और फुलझड़ियां जैसी वस्तुएं ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है. इन नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में किसी भी तरह के पटाखे नहीं ले जा सकते हैं. अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

इसलिए अगर आप जहां रह रहे हैं, वहां पटाखे और फुलझड़ियाँ सस्ते में मिल रही हैं और आप भी दिवाली पर इन्हें घर ले जाने का इरादा रखते हैं, तो अपना प्लान छोड़ दें. अगर आप ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़े गए, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. हर बार भारतीय रेलवे भी यात्रियों से बार-बार अपील करता है कि वे पटाखे लेकर यात्रा न करें.

3 साल की सजा हो सकती है
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अपने साथ ले जाता है, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों हो सकते हैं. चूंकि पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ट्रेन में इनके साथ पकड़े जाने पर आपको सजा हो सकती है.

रेलवे ने ट्रेन में ऐसी कई चीजें ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं. ये ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन को गंदा करने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा होता है.

ये वस्तुएं प्रतिबंधित हैं
स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह के रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़े या गीली खाल, पैकेज में लाए गए तेल या ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं और वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए.

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Last Updated : 3 hours ago

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