नई दिल्ली:यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत कथित तौर पर 15 अक्टूबर तक आधिकारिक अधिसूचना के लिए तैयार है. अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड प्रोविडेंट स्कीम (UPS) शुरू करने की घोषणा की थी. इस योजना से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में चल रही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है. यानी यह कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे इस योजना (UPS) का हिस्सा बनना चाहते हैं या NPS का.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 15 अक्टूबर 2024 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों की घोषणा कर देगी. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन UPS को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं.