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सेबी का यह फैसला लागू हुआ तो 1000 करोड़ तक का लोन मिलना हो जाएगा आसान

सेबी ने 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं' के लिए सीमा को 500 करोड़ से दोगुना करके 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.

SEBI HIGH VALUE DEB ENTITIES
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं (एचवीडीएलई) घोषित करने की सीमा को वर्तमान में 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान में, 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य रखने वाली इकाई को 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाएं' कहा जाता है.

अपने परामर्श पत्र में, सेबी ने एक सनसेट क्लॉज शुरू करने का प्रस्ताव दिया है जो एचवीडीएलई के बकाया ऋण के निर्दिष्ट अवधि के लिए सीमा से नीचे आने पर शासन दायित्वों को समाप्त कर देगा, जिससे ऋण मिलने में आसानी होगी. इसने एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के भीतर एक समर्पित अध्याय का सुझाव दिया है जो केवल एचवीडीएलई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों पर केंद्रित है जो उन्हें इक्विटी-सूचीबद्ध संस्थाओं से अलग करता है.

साथ ही, XBRL प्रारूप में गवर्नेंस रिपोर्ट दाखिल करने, स्वैच्छिक व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR) और इक्विटी-सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ HVDLE रिपोर्टिंग को सुसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

इसके अलावा, सेबी ने उन HVDLE के लिए छूट का प्रस्ताव किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनियां नहीं हैं, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC), जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) और हितधारक संबंध समिति (SRC) के गठन के संबंध में छूट.

HVDLE द्वारा कई समितियों के गठन से बचने के लिए, सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि एक HVDLE का निदेशक मंडल या तो NRC/RMC/SRC का गठन करने का विकल्प चुन सकता है या यह सुनिश्चित कर सकता है कि इन समितियों के कार्यों को ऑडिट समिति द्वारा सौंपा और निष्पादित किया जाए.

सेबी ने गुरुवार को अपने परामर्श पत्र में कहा कि यह प्रस्ताव है कि एचवीडीएलई के रूप में ऋण सूचीबद्ध इकाई की पहचान के लिए सूचीबद्ध बकाया गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सीमा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये की जा सकती है. साथ ही, सेबी ने समितियों की कुल संख्या पर एक सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें एक निदेशक काम कर सकता है, चाहे वह इक्विटी हो या ऋण-सूचीबद्ध इकाई. इससे अति-प्रतिबद्धता को रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें.

सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों के पास प्रत्येक भूमिका के लिए पर्याप्त समय हो, निदेशकों के लिए समिति की सीमा में इक्विटी-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ-साथ एचवीडीएलई भी शामिल होनी चाहिए. एचवीडीएलई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों का हिस्सा, प्रस्तावों का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और ऐसे एचवीडीएलई में निवेशकों के हित को बढ़ावा देना है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तावों पर 15 नवंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.

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