नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी को 1 अक्टूबर से खुदरा और एनबीएफसी लोन के लिए लोन लेने वाले को इंटरेस्ट और अन्य लागत समेत लोन समझौते के बारे में सभी जानकारी Key Fact Statement देना होगा. आरबीआई ने बयान में कहा कि कर्ज के लिए केएफएस पर निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है. इससे लेंडर को आरबीआई के अनुसार लोन डॉक्योमेंट निष्पादित करने से पहले एक सूचित दृष्टिकोण लेने में मदद मिलेगी, हालांकि क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को इससे छूट दी गई है.
केएफएस में क्या शामिल होगा?
लोन समझौते की मुख्य जानकारी KFS का हिस्सा होगी. इसमें लोन की संपूर्ण लागत शामिल होगी. यह लेंडर को एक अद्वितीय प्रस्ताव संख्या प्रदान की जाएगी और सात दिन या उससे अधिक की अवधि वाले लोन के लिए कम से कम तीन वर्किंग-डे की वैधता अवधि होगी. आरबीआई के अनुसार, केएफएस में शामिल होना चाहिए. एपीआर उधारकर्ता के लिए वार्षिक क्रेडिट लागत है. बीमा शुल्क और कानूनी शुल्क जैसे वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सर्विस प्रोवाइडर की ओर से आरई द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए शुल्क.