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RBI ने किया स्पष्ट- पेटीएम यूपीआई हैंडल अन्य बैंकों में परिवर्तन के बाद भी जारी रह सकते - Paytm Crisis

Paytm UPI Handles- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) से UPI चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) बनने के अनुरोध के संबंध में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को एक निर्देश जारी किया है. पेटीएम ऐप का संचालन जारी रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...

RBI (File Photo)
भारतीय रिजर्व बैंक (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 24, 2024, 10:05 AM IST

नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) से UPI चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) बनने के अनुरोध के संबंध में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को एक निर्देश जारी किया है. पेटीएम ऐप का संचालन जारी रहेगा.

आरबीआई ने बताया कि उसने एनपीसीआई को नियमों के अनुसार, यूपीआई चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता बनने के लिए वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है. केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार, यदि एनपीसीआई ओसीएल को टीपीएपी का दर्जा देता है, तो निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने और किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से '@paytm' हैंडल को नए पहचाने गए बैंकों के समूह में ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो सकती है.

इसके अलावा, निर्देश उल्लिखित करता है कि टीपीएपी द्वारा कोई नया उपयोगकर्ता तब तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक नए हैंडल पर माइग्रेट न हो जाएं. आरबीआई ने एनपीसीआई को उच्च मात्रा में यूपीआई लेनदेन को संसाधित करने की प्रदर्शित क्षमताओं वाले भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंकों के रूप में 4-5 बैंकों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है.

PayTM QR कोड का उपयोग करने वाले व्यापारियों के संबंध में, One97 कम्युनिकेशन लिमिटेड को RBI द्वारा RBI के निर्देशों का पालन करते हुए, Paytm पेमेंट्स बैंक को छोड़कर, एक या अधिक PSP बैंकों के साथ निपटान खाते स्थापित करने की सलाह दी गई है

RBI ने स्पष्ट किया कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल UPI हैंडल '@Paytm' वाले ग्राहकों और व्यापारियों पर लागू होता है. '@Paytm' के अलावा किसी अन्य UPI पते या हैंडल वाले उपयोगकर्ताओं को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है. जिन ग्राहकों का अंतर्निहित खाता या वॉलेट वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसा कि आरबीआई ने पहले सलाह दी थी.

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