नई दिल्ली:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव किया है. PF खाताधारक अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इसकी घोषणा की. मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर आप EPFO खाताधारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी है तो अब आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि एकमुश्त रकम की सीमा बढ़ा दी गई है. साथ ही नौकरी शुरू करने के 6 महीने के अंदर निकासी की सुविधा दी गई है. पहले PF खाताधारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था. यानी अगर वे 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ भी देते हैं तो वे अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे.
उन्होंने एक नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की घोषणा की जो पैसे निकालने के प्रॉसेस को सरल बनाता है और पैसे की निकासी की अनुमति देता है.
आप किन जरूरतों के लिए इस फंड को निकाल सकते हैं? EPFO अपने खाताधारकों को कई तरह की सेवाएं देता है. यह पेंशन से लेकर मेडिकल या अन्य जरूरी कामों के लिए फंड निकालने की सुविधा देता है. इमरजेंसी फंड के तौर पर अब PF से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकालने की अनुमति दी गई है, यानी आप मेडिकल, शादी, शिक्षा या अन्य जरूरी पारिवारिक जरूरतों के लिए PF से पैसे निकाल सकते हैं.
आप PF खाते से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? PF खाताधारक मेडिकल ट्रीटमेंट, शिक्षा या किसी पारिवारिक इमरजेंसी के लिए EPFO खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
सबसे पहले आपको EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा.
यहां मेंबर सेक्शन में जाएं.
इसके बाद UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी) चुनें.
अब आगे बढ़ने से पहले अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी वैरिफाई करें और डिटेल्स अपडेट करें.
अब आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 चुनें और लिस्ट से पैसे निकालने का कारण बताएं.
इसके बाद सबमिट करने पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज टैब में ट्रैक क्लेम स्टेटस विकल्प के तहत अपने क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं.
आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर EPFO द्वारा आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.