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अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, सरकार लेकर आई NPS Vatsalya योजना, जानें फायदे - NPS Vatsalya Yojna

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 8, 2024, 11:04 AM IST

NPS Vatsalya Yojna- हाल ही में देश की वित्त मंत्री नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वात्सल्य योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. यह योजना नाबालिकों के लिए शुरू की गई है. अब तक नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नाबालिक बच्चों के निवेश हेतु किसी प्रकार की योजना नहीं थी. पढ़ें पूरी खबर...

NPS Vatsalya Yojna
वात्सल्य योजना (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS Photo)

नई दिल्ली:केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिनमें अलग-अलग तरह के लोगों को लाभ दिया जाता है. सरकार लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए बहुत सी बचत योजनाएं चलाती है. सरकार की ऐसी ही एक योजना है. NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है, जिसके तहत लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है. एनपीएस वात्सल्य योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का एक प्रकार है. नाबालिगों के लिए अगले दो सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी. इसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2024 में की गई थी.

इस योजना के तहत, माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए एनपीएस खाता खोल सकते हैं, जिसमें बच्चे के 18 वर्ष का होने तक नियमित योगदान दिया जा सकता है. सरकार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ मिलकर इस योजना के विवरण को अंतिम रूप दे रही है. इसका आधिकारिक शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगा.

एनपीएस वात्सल्य योजना कैसे काम करती है?
इस योजना में पारंपरिक एनपीएस की तरह ही विविध निवेश विकल्प दिए जाने की उम्मीद है. इसमें इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट बॉन्ड का मिश्रण शामिल है, जो अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल के लिए लचीलापन देता है.

ग्राहकों के पास या तो स्वचालित विकल्प (जो ग्राहक की आयु के आधार पर निवेश को समायोजित करता है) या अपने निवेश को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय विकल्प चुनने का विकल्प होता है.

जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, तो खाता सहजता से एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा. इससे उन्हें अपने निवेश और बचत को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की अनुमति मिल जाएगी.

यह योजना शैक्षणिक या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाता बनाने के तीन साल बाद आंशिक निकासी की अनुमति दे सकती है. लेकिन कुल योगदान राशि पर 25 फीसदी की सीमा के साथ.

नाबालिग के 18 वर्ष का होने के बाद योजना से बाहर निकलने का विकल्प भी हो सकता है. इसमें जमा किए गए योगदान का 80 फीसदी वार्षिकी योजना में निवेश किया जा सकता है, जबकि शेष 20 फीसदी एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है.

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