नई दिल्ली:आयकर विभाग ने 22 अगस्त, 2024 तक सभी वैरिफाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में से 73.71 फीसदी को प्रॉसेस किया है, जो 7,13,00,901 वैरिफाई ITR में से 5,25,53,097 ITR है. इसका मतलब है कि 26.29 फीसदी ITR को अभी प्रॉसेस किया जाना बाकी है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग को 70 फीसदी से अधिक लेनदेन को पूरा करने में 20 दिन लगे, जो 2023 में लगने वाले 11 दिनों से कहीं अधिक है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2013 में यह समय 93 दिन था.
26 फीसदी Income Tax Return अभी भी प्रॉसेस होना बाकी, क्या आपका ITR भी उनमें से एक है? जानें - Income tax returns - INCOME TAX RETURNS
Income tax returns- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त, 2024 तक सभी वैरिफाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में से 73.71 फीसदी को प्रॉसेस किया है. 26 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्रॉसेस होना बाकी, क्या आपका ITR भी उनमें से एक है? पढ़ें पूरी खबर...
इनकम टैक्स (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)
Published : Aug 23, 2024, 3:02 PM IST
अगर आपका ITR अभी तक प्रॉसेस नहीं हुआ है तो इसका क्या मतलब है?
- गलती और अधूरी जानकारी- गलती , अधूरी जानकारी या यहां तक कि असंगतियां, जैसे कि जब PAN डिटेल्स में कोई बेमेल हो या जब बैंक की जानकारी गलत हो, तो आमतौर पर समीक्षा के लिए ITR को फ्लैग किया जाता है, जिससे इसके प्रॉसेसिंग में संभावित देरी हो सकती है.
- ITR फॉर्म- उदाहरण के लिए, ITR-2 और ITR-3 जैसे ITR फॉर्म अधिक उलझा हुआ हो क्योंकि वे कई आय स्रोतों वाले व्यक्तियों के लिए हैं, जैसे कि व्यवसाय या पेशेवर आय, पूंजीगत लाभ और विदेशी संपत्ति.
- जांच के मामले- हालांकि, यह संभावना भी कम है कि यह एक जांच का मामला हो सकता है, और यह केवल एक प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है.
- बड़े टैक्स वापसी के दावे- अगर टैक्स वापसी का दावा विशेष रूप से बड़ी राशि का है, तो आईटी विभाग को और भी अधिक कठोर जाँच और संतुलन करना पड़ता है.
- सामान्य प्रक्रियात्मक देरी