नई दिल्ली:दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क की बात करें तो भारत का नाम भी इसमें शामिल है. सड़कों की मरम्मत और रखरखाव एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं. हर एक्सप्रेसवे या हाईवे का टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं, जिनकी जानकारी आपको टोल टैक्स से राहत दिला सकती है.
क्या कहता है NHIA का नियम?
भारत के राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से हर दिन करोड़ों वाहन गुजरते हैं. और वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देना पड़ता है. कई बार लंबी लाइनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि, 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHIA) ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत कोई भी वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकता. अगर रुकने का समय इससे ज्यादा है, तो आपको बिना टोल चुकाए जाने की अनुमति है.
अगर टोल प्लाजा पर भीड़ है
एनएचएआई के मुताबिक, अगर टोल प्लाजा पर भीड़ है या आपको 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो आप फ्री टोल का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो आप एनएचएआई की हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.